09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत: एनपीए ऋण खाताधारकों को एकमुश्त समझौते से मिलेगा राहत का अवसर

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Adityapur: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावाँ के तत्वावधान में आगामी 09 मई 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) ऋण खाताधारकों को विशेष राहत प्रदान करने की तैयारी की गई है।

अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) वरुण चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एनपीए खाताधारकों को एकमुश्त समझौता (One Time Settlement) के तहत अपने बकाया ऋण के निपटारे का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की ऋण माफी योजना का लाभ वर्ष 2020 तक केवल स्टैंडर्ड केसीसी ऋण खातों को मिला था, जबकि एनपीए खाताधारक इससे वंचित रह गए थे।

उन्होंने जानकारी दी कि ऐसे सभी एनपीए केसीसी ऋण खाताधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। संबंधित किसान एवं ऋणधारक इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित ऋण मामलों का समाधान कर सकते हैं।

एलडीएम ने बताया कि ऋण निपटारे के बाद किसान पुनः केसीसी ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, नियमित संचालन की स्थिति में केंद्र सरकार से 3 प्रतिशत तथा राज्य सरकार से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी मिल सकेगा।

जिला प्रशासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के सभी एनपीए ऋण खाताधारकों से अपील की है कि वे 09 मई को सरायकेला सिविल कोर्ट या चांडिल कोर्ट में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी समझौते के माध्यम से अपने ऋण मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा सुनिश्चित करें।

प्रशासन के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है।

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