साइबर अपराध मामले में ओम कुमार पाठक को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

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Jamshedpur : जमशेदपुर के साइबर अपराध से जुड़े मामले में अभियुक्त ओम कुमार पाठक को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय, रांची ने 8 अक्टूबर 2026 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। इसके बाद अभियुक्त ने निर्धारित नियमों एवं शर्तों के तहत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत में जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी कीं।

यह मामला साइबर थाना कांड संख्या 75/2025 से संबंधित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले की आगे की न्यायिक कार्यवाही अगली तिथि तक स्थगित कर दी गई है। अब प्रकरण को आरोप निर्धारण के लिए रखा गया है। अभियुक्त को न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।


मामले में अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होगा। अग्रिम जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। मामले में अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

इस मामले में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ता मिथिलेश सिंह और अक्षय कुमार झा ने पैरवी की। वहीं, अधिवक्ता हेमंत कुमार, रमेश प्रसाद, राजेश कुमार प्रमाणिक और विजय शर्मा की उपस्थिति भी रही।

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