POTKA । पोटका प्रखंड अंतर्गत जुड़ी पंचायत के पाऊरु गांव में ग्रामीणों के साथ वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों और उन्हें प्राप्त कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में बताया गया कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और कल्याण के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत कई प्रावधान किए गए हैं।
ग्रामीणों को बताया गया कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है अथवा उन्हें भोजन, आवश्यक देखभाल या चिकित्सा सुविधा से वंचित रखा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। यह प्रावधान परिवार के सदस्यों पर भी लागू हो सकता है।
कार्यक्रम में कहा गया कि बुजुर्गों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलापन महसूस न हो और वे सम्मान तथा गरिमा के साथ जीवन जी सकें, इसके लिए समाज और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है। वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने की जानकारी भी दी गई।
यह कार्यक्रम डालसा सचिव कुमार सौरव त्रिपाठी के निर्देश पर आयोजित किया गया। मौके पर डालसा के पीएलवी चयन कुमार मंडल, डोबो चकिया, छाकु माझी, मीरा मंडल, ज्योत्सना गोप, सबिता सोरेन, कुरुमिता मुर्मू समेत ग्रामीण मौजूद रहे।
















