9 मई को सरायकेला–खरसावाँ में राष्ट्रीय लोक अदालत, एनपीए खाताधारकों को मिलेगा वन टाइम सेटलमेंट का मौका

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Adityapur : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत सरायकेला सिविल कोर्ट और चांडिल कोर्ट परिसर में आयोजित होगी, जहां लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे पर जोर रहेगा।

इस विशेष लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) ऋण खाताधारकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उन्हें एकमुश्त समझौता (वन टाइम सेटलमेंट) के तहत विशेष छूट के साथ अपने बकाया ऋण का निपटारा करने का अवसर दिया जाएगा।

अग्रणी जिला प्रबंधक वरुण चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की पूर्व ऋण माफी योजना (31 मार्च 2020 तक) का लाभ केवल स्टैंडर्ड केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) खातों को मिला था, जबकि एनपीए केसीसी खाताधारक इससे वंचित रह गए थे। ऐसे किसानों के लिए यह लोक अदालत एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिसके माध्यम से वे अपने बकाया ऋण को आसानी से निपटा सकते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऋण निपटान के बाद संबंधित किसान दोबारा केसीसी ऋण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, नियमित भुगतान की स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।

जिला प्रशासन ने सभी एनपीए ऋण खाताधारकों से अपील की है कि वे 9 मई को सरायकेला सिविल कोर्ट या चांडिल कोर्ट में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित ऋण मामलों का समाधान सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐसे मामलों के त्वरित, सरल और बिना जटिल कानूनी प्रक्रिया के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच माना जाता है, जहां दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवादों का निपटारा कर सकते हैं।

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