न्यूवोको सीमेंट कंपनी के छह ठेका कर्मियों के छंटनी मामले की सुनवाई अब धनबाद न्यायाधिकरण में

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Jamshedpur : जोजोबेड़ा स्थित न्यूवोको विस्टॉस कॉर्प लिमिटेड (पूर्व में लाफार्ज) के छह ठेका कर्मचारियों के छंटनी मुआवजा और नोटिस पे से संबंधित विवाद की सुनवाई अब धनबाद स्थित श्रम न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में होगी।

शुक्रवार को जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ की शिकायत पर सहायक श्रमायुक्त सरवेश कुमार की अध्यक्षता में चाईबासा श्रम कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक में कंपनी प्रबंधन की ओर से सीनियर मैनेजर एचआर आलोक वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर एचआर सोमन कुमार, जबकि यूनियन की ओर से महासंघ के अध्यक्ष राजीव पांडेय शामिल हुए।

ग्रेच्युटी भुगतान पर बनी सहमति

बैठक में कंपनी प्रबंधन ने ग्रेच्युटी भुगतान पर सहमति व्यक्त की, लेकिन छंटनी मुआवजा और नोटिस पे के मुद्दे पर कोई आम राय नहीं बन सकी। इस पर सहायक श्रमायुक्त सरवेश कुमार ने प्रकरण को धनबाद न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया।

श्रम मंत्रालय को दी गई थी शिकायत

जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के अध्यक्ष राजीव पांडेय ने न्यूवोको कंपनी द्वारा ठेका कर्मचारियों को काम से हटाने, छंटनी मुआवजा, नोटिस पे और ग्रेच्युटी का भुगतान न करने की शिकायत भारत सरकार के केंद्रीय श्रम मंत्रालय को भेजी थी। श्रम मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच का जिम्मा सहायक श्रमायुक्त चाईबासा को सौंपा था।

क्या बोले यूनियन नेता

राजीव पांडेय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों से काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को बिना मुआवजा दिए हटाया गया। हम मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई जारी रखेंगे।”

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