लंबे समय से अनुपस्थित जनसेवक निलंबित, उपायुक्त ने जारी किया प्रशासनिक आदेश

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Adityapur : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह द्वारा जिला परिषद कार्यालय, सरायकेला-खरसावां के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित जनसेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं।

जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीमडीह प्रखंड में पदस्थापित जनसेवक किरीटी भूषण गोप बिना पूर्व सूचना के 1 सितंबर 2025 से लगातार कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए थे। इस संबंध में पूर्व में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभागीय निर्देशों की अवहेलना एवं लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति को सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल मानते हुए झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली-2016 के तहत उन्हें प्रभावी तिथि से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय चांडिल निर्धारित किया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमडीह को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है। नियमानुसार निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इसी क्रम में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए गम्हरिया प्रखंड में पदस्थापित निलंबित जनसेवक अरुण कुमार महतो का मुख्यालय खरसावां प्रखंड के स्थान पर प्रखंड कार्यालय कुकड़ू निर्धारित किया गया है।

उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रशासनिक अनुशासन एवं निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।

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