Jamshedpur : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, उन्हें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
उपायुक्त ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इन्यूमरेशन फेज के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इस अवधि में किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। मतदाताओं को गणना प्रपत्र में आवश्यक जानकारी भरकर, नवीनतम फोटो चिपकाकर एवं हस्ताक्षर कर उसकी एक प्रति बीएलओ को सौंपनी होगी तथा दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त करनी होगी।
उन्होंने कहा कि मैप्ड और अनमैप्ड दोनों श्रेणी के सभी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने प्रवासी श्रमिकों, राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा अन्य अनुपस्थित मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। ऐसे मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से अथवा ईसीआईनेट (ECINet) पोर्टल और मोबाइल एप के जरिए गणना प्रपत्र प्राप्त कर उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बीएलओ तक भेज सकते हैं।
राजीव रंजन ने बताया कि सत्यापन अवधि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान केवल उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज मांगे जाएंगे जिन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता और उसके माता-पिता का नाम पूर्व एसआईआर सूची में दर्ज नहीं है, तो ऐसे मामलों में निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक अथवा अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि अथवा मकान आवंटन संबंधी दस्तावेज सहित अन्य मान्य प्रमाण पत्र शामिल हैं।
उपायुक्त ने बताया कि पात्र भारतीय नागरिक जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र भरकर आवेदन करना होगा। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950, ईसीआईनेट पोर्टल तथा मोबाइल एप का उपयोग किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि 30 जून को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ, बीएलए-2 एवं चुनाव पाठशाला के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब तथा विभिन्न संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त 2026 को किया जाएगा। इसके बाद 4 सितंबर तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने मताधिकार से जुड़े सभी आवश्यक कार्य समय पर पूरा करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित न रहे।







