झारखंड में डीजीपी नियुक्ति विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका

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रांची | 17 जून 2025
झारखंड में डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) पद पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। यह याचिका राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई डीजीपी नियुक्ति नियमावली और अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर नियुक्त करने की वैधता को चुनौती दी गई है।

खंडपीठ ने दी सरकार को आखिरी मौका

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) और वर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में भी प्रतिवादी पक्षों की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। अब अगली सुनवाई से पूर्व सभी पक्षों को अनिवार्य रूप से अपना जवाब देना होगा।

क्या है मामला?

बाबूलाल मरांडी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए पीएससी नियमों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर नियुक्त करने से पहले UPSC की सिफारिशों की अनदेखी की गई और राज्य सरकार ने अपने अनुकूल नियमावली बनाकर नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सवाल

अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद से यह मामला राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि यह नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है और राज्य सरकार ने नियमावली में बदलाव करके वरिष्ठता और पारदर्शिता को दरकिनार किया है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज

इस याचिका के चलते राज्य की प्रशासनिक मशीनरी और राजनीतिक गलियारों में हलचल देखी जा रही है। अगर हाईकोर्ट इस नियुक्ति को रद्द करता है तो झारखंड सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

अगली सुनवाई की तारीख तय

कोर्ट ने सभी पक्षों को समयबद्ध ढंग से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

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