आदित्यपुर में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, औद्योगिक रंगों के इस्तेमाल पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त चेतावनी

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Adityapur : खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने और आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को आदित्यपुर के एस-टाइप क्षेत्र में विभिन्न खाद्य विक्रेताओं एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार और विशाल कुमार सिंह के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता मानकों का पालन करने और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और रखरखाव पर जोर

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की तैयारी, रखरखाव और बिक्री के दौरान निर्धारित स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन मानकों का पालन करने को कहा गया। खाद्य परिसर, बर्तनों और खाद्य पदार्थों को साफ रखने तथा धूल, गंदगी और दूषित होने के अन्य संभावित स्रोतों से सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए।

खाद्य पदार्थ तैयार करने और परोसने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, साफ कपड़े पहनने, नियमित रूप से हाथ साफ करने और खाद्य पदार्थों को संभालते समय आवश्यक सावधानियां बरतने की हिदायत दी गई।

इस्तेमाल किए गए तेल को बार-बार गर्म करने से बचें

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने विक्रेताओं को प्रयुक्त खाद्य तेल के सुरक्षित प्रबंधन के संबंध में भी जागरूक किया। उन्हें तेल का बार-बार पुनः उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई। साथ ही, तेल में अत्यधिक झाग, धुआं, असामान्य रंग या गंध दिखाई देने पर उसका इस्तेमाल बंद करने और प्रयुक्त तेल का निपटान निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करने को कहा गया।

खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंगों के इस्तेमाल पर सख्ती

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंगों (Industrial Colours) के इस्तेमाल को लेकर खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित औद्योगिक रंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। खाद्य पदार्थों में केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा अनुमत खाद्य रंगों का ही निर्धारित सीमा और शर्तों के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

आगे भी जारी रहेगा निरीक्षण अभियान

खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से नियमों का पालन करने तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी बरतने की अपील की है।

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