Kiriburu : कानून से बचकर भाग रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में किरीबुरू थाना पुलिस ने एक फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर सख्त कदम उठाते हुए उद्घोषणा (Proclamation) जारी की है। यह कार्रवाई चाईबासा स्थित न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) के निर्देश पर की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत वाद संख्या 368/2023 में आरोपी सूरज करूवा, निवासी प्रोस्पेक्टिंग (नियर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज), किरीबुरू, जिला पश्चिम सिंहभूम के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत मामला दर्ज है। आरोपी को कई बार न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन और वारंट जारी किए गए, लेकिन वह लगातार फरार रहा।
पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंट तामील करने के प्रयास विफल रहने के बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किरीबुरू थाना पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर पहुंचकर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। आरोपी के घर और आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस लगाकर स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई, ताकि आरोपी को न्यायालय में पेश होने के लिए बाध्य किया जा सके।
थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि यह कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को अंतिम अवसर दिया जाता है। यदि वह निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ CrPC की धारा 83 के तहत कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी।











