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साकची चाकूबाजी मामले में आरोपी बबलू प्रसाद बरी, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट का फैसला

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Jamshedpur : जमशेदपुर के साकची बाटा चौक स्थित चर्चित चाकूबाजी मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पांच) मंजू कुमारी की अदालत ने मुकदमा संख्या एसटी 65/2020 में सुनवाई करते हुए आरोपी बबलू प्रसाद को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।

मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323 और 34 के तहत दर्ज किया गया था। इस केस में पार्थ प्रतीम मलिक (कल्याण नगर निवासी) ने दिसंबर 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बबलू प्रसाद पर साकची बाटा चौक पर चाकू मारने का आरोप लगाया था।

सुनवाई के दौरान अदालत में कुल पांच गवाहों का परीक्षण किया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल नहीं हो सका। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार और रमेश प्रसाद ने प्रभावी पैरवी की। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में आपराधिक मामले में बदल गया।

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