सरायकेला में अवैध हथियार मामला: दो दोषियों को 3 साल का कठोर कारावास

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Seraikela:अवैध हथियार रखने के मामले में सरायकेला थाना कांड में दर्ज एक महत्वपूर्ण मुकदमे में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला ने ग्वाला सिंह बांकिरा और गोविन्द हाईबुरू को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(a)/26/35 के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

यह कार्रवाई उस समय हुई थी जब वादी सह पुलिस अवर निरीक्षक विनोद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर सीनी मोड़ टेम्पो स्टैंड में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बोलेरो (BR16N2111) से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
तलाशी में—

ग्वाला सिंह बांकिरा के पास से 12 बोर का अवैध देशी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस,

जबकि गोविन्द हाईबुरू के पास से .315 बोर के 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।


मामले की प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक देव प्रताप तिवारी ने की।

यह फैसला जिले में अवैध हथियार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई को और मजबूती प्रदान करता है।

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