GST penalty relief जीएसटी विवाद खत्म करने का बड़ा फैसला: सिर्फ बकाया टैक्स चुकाएं, ब्याज और जुर्माने से छूट पाएं

सरकार की नई स्कीम से कारोबारियों को राहत

Delhi जीएसटी (GST) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों कारोबारियों को राहत मिलेगी। अब जीएसटी से जुड़े पुराने विवाद खत्म करने के लिए सिर्फ बकाया टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट दी जाएगी। यह स्कीम अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी, यानी कारोबारी इस अवधि में अपने टैक्स को चुकाकर किसी भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सकते हैं।

कैसे मिलेगी ब्याज और जुर्माने से छूट?

जीएसटी विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) प्रवीण शर्मा के अनुसार, यदि किसी कारोबारी के जीएसटी पोर्टल पर कोई लंबित टैक्स डिमांड दिखाई दे रही है, तो उसे केवल मूल टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी पर वर्ष 2018-19 से कोई जीएसटी बकाया है और उसने अब तक भुगतान नहीं किया है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसे न केवल टैक्स बल्कि उस पर ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ता। लेकिन इस नई स्कीम के तहत 31 मार्च तक सिर्फ बकाया टैक्स भरने पर ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिल जाएगी।

हालांकि, यदि कोई मामला अदालत में लंबित है, तो इस छूट का लाभ लेने के लिए पहले उसे वापस लेना होगा।

जीएसटी विवादों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम

जीएसटी काउंसिल की दिसंबर 2024 में हुई बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई थी, और अब इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे पहले, आयकर विवादों के समाधान के लिए सरकार ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम लेकर आई थी, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

 

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम कारोबारियों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि पिछले वर्षों में कई व्यापारियों को जीएसटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर भी पहले मिली थी राहत

पिछले साल सरकार ने जीएसटी से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को लेकर भी व्यापारियों को बड़ी राहत दी थी। आमतौर पर, यदि कोई जीएसटी रिटर्न समय पर नहीं भरा जाता, तो उस पर मिलने वाला ITC फंस जाता है। लेकिन सरकार ने 2017-18 से 2020-21 तक के लिए पुरानी रिटर्न भरने और ITC क्लेम करने का मौका दिया था।

सरकार का नरम रुख और जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की शुरुआत

जीएसटी मामलों से जुड़े वकील पी.सी. अग्रवाल के अनुसार, सरकार का रुख पहले की तुलना में अधिक लचीला हो गया है। यदि कोई कारोबारी बकाया टैक्स को लेकर सरकार से राहत मांगता है, तो उसे समय देने की संभावना बढ़ गई है।

 

इसके अलावा, सरकार ने गलत भरे गए रिटर्न को सुधारकर फिर से भरने की सुविधा भी दी है। यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि 2017 में जीएसटी लागू होने के समय इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी।

 

इस साल जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GST Appellate Tribunal) भी काम करना शुरू करेगा। हालांकि, राज्यों द्वारा ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण इसके संचालन में विलंब हो रहा है। देशभर में 44 ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने हैं, जिसमें प्रत्येक में चार सदस्य होंगे।

बकाया टैक्स न भरने पर होगी कार्रवाई

हालांकि सरकार ने राहत दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कारोबारी टैक्स भुगतान को टाल सकते हैं। यदि कोई व्यापारी बकाया टैक्स को लेकर सरकार के साथ संवाद नहीं करता और भुगतान से बचने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है।

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