आदित्यपुर: बिना वैध लाइसेंस संचालित बिग बास्केट स्टोर सील, खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

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Adityapur:आदित्यपुर — सरायकेला-खरसावां जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदित्यपुर स्थित बिग बास्केट स्टोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में स्टोर में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद स्टोर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया।

निरीक्षण के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि बिग बास्केट स्टोर बिना वैध FSSAI फूड लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का सीधा उल्लंघन है। जांच में यह भी पाया गया कि स्टोर का जो फूड लाइसेंस प्रस्तुत किया गया है, वह इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर तो है, लेकिन उसमें जिले का नाम गलत अंकित है।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के अनुसार, गलत जानकारी के आधार पर यह लाइसेंस स्वतः निर्गत हुआ प्रतीत होता है, जिसे वैध नहीं माना जा सकता। इस गंभीर त्रुटि को देखते हुए विभाग ने बिग बास्केट स्टोर के सभी बिक्री एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है।

हालांकि, विभाग द्वारा स्टोर को केवल कार्यालयीय कार्य (नॉन-सेल्स गतिविधियों) के लिए सीमित अनुमति दी गई है, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि फूड लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कर वैध और अद्यतन लाइसेंस प्राप्त किए बिना स्टोर को पुनः खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि “खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है।”

इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप मच गया है और प्रशासन द्वारा आगे भी सघन जांच अभियान चलाए जाने के संकेत दिए गए हैं।

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