कस्तूरबा और +2 स्कूल में बाल अधिकार पर जागरूकता कार्यक्रम

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Seraikela:आज चाइल्ड हेल्पलाइन सरायकेला की टीम ने राजनगर के कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय और राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय में छात्रों के बीच बाल अधिकार को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति (CWC) सरायकेला के सदस्य सैयद आयाज़ हैदर ने बच्चों को संबोधित करते हुए साफ कहा कि देश में लड़की की विवाह आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष कानून द्वारा तय है। इससे कम उम्र में विवाह कराना या करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है।

उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना बाल श्रम की श्रेणी में आता है और दोषी पाए जाने पर सख्त सज़ा का भी प्रावधान है।

इसके साथ ही हैदर ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं, या एक ही अभिभावक है और आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे बच्चों को प्रत्येक महीने 4000 रुपये बाल कल्याण समिति की ओर से प्रदान किए जाते हैं।

कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर कविता मिश्रा ने बच्चों को हेल्पलाइन नंबर की पूरी जानकारी दी और लाइव डेमो करके दिखाया कि इमरजेंसी की स्थिति में यह नंबर कैसे मदद करता है। उन्होंने कहा कि बच्चे खुद या उनके परिजन किसी भी बच्चे से जुड़े संकट पर 1098 पर कॉल कर तुरंत सहायता ले सकते हैं।

कार्यक्रम में परामर्शदाता मंगली मार्डी, समीर कुमार महतो, विश्वाजित सिंह मोदक समेत विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद रहे।

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