Jharkhand High Court judgment पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मामले में पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को उच्च न्यायालय से जमानत

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Jamshedpur :पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे के मामले में पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। इस पर विकास सिंह ने आरोप लगाया कि बन्ना गुप्ता ने पावर का दुरुपयोग कर उनके खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी थी।

मामला क्या है?

विगत दिनों रांची और कदमा थाने में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पत्रकार आनंद कुमार, डॉ. मृत्युंजय कुमार और भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह को अभियुक्त बनाया गया था। बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, जिसके चलते उन्होंने कदमा थाना में केस दर्ज कराया था।

जमानत कैसे मिली?

कदमा थाने ने विकास सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 141 ए के तहत नोटिस जारी किया था। इसके बाद सिंह ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वहां से उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद उनके अधिवक्ता कृष्ण मुरारी सिंह और अवनीश प्रखर ने झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने विकास सिंह को जमानत दे दी।

विकास सिंह का बयान

जमानत मिलने के बाद विकास सिंह ने कहा कि पूरा मामला संदिग्ध है और यह झूठी कहानी बन्ना गुप्ता ने खुद ही गढ़ी थी। सिंह ने आरोप लगाया कि अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान गुप्ता ने कई अनैतिक कार्य किए हैं और यह मामला भी उसी का हिस्सा था।



 




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