Jharkhand liquor policy झारखंड में नई उत्पाद नीति: शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में जाएगी

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नई उत्पाद नीति: राज्य सरकार ने बनाई चार नियमावलियां

Ranchi :झारखंड सरकार ने नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंपी जाएगी। इसको लेकर सरकार ने चार नियमावलियों का गठन किया है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इन नियमावलियों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर 16 फरवरी तक जनता और हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद संबंधित संकल्प जारी होगा, और फिर 20 फरवरी तक लॉटरी का नोटिफिकेशन आ सकता है।

1 अप्रैल 2025 से नई नीति लागू होने के बाद झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री का संचालन पूरी तरह से निजी हाथों में चला जाएगा।

झारखंड में शराब बिक्री की मौजूदा स्थिति

फिलहाल, झारखंड बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के अधीन सभी शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन यहां एमआरपी से अधिक वसूली, बिक्री की राशि सरकारी खाते में जमा न करने जैसी शिकायतें लगातार सामने आई हैं।

नई उत्पाद नीति के तहत बनाई गई चार नियमावलियां

1. झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025

2. झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली 2025

3. झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली 2025

4. औद्योगिक अल्कोहल एवं एथेनॉल के उत्पादन, आयात, निर्यात और परिवहन के अनुज्ञापन एवं नीति

मॉडल शॉप में शराब पीने की सुविधा मिलेगी

नई नीति में मॉडल शॉप की भी परिभाषा दी गई है।

नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में 600 वर्गफीट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली वातानुकूलित दुकान को मॉडल शॉप का लाइसेंस मिलेगा।

मॉडल शॉप में शराब पीने की अनुमति दुकान से संलग्न परिसर में ही दी जाएगी।

दुकान में अल्पाहार के लिए किचन की व्यवस्था भी होगी।

विदेशी शराब की ऑफ-सेल दुकान के मालिक ही मॉडल शॉप संचालित कर सकेंगे।

डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल में भी शराब बिक्री की अनुमति

नई नीति के तहत डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल में भी शराब बेची जा सकेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ—

जिस डिपार्टमेंटल स्टोर का क्षेत्रफल कम से कम 2000 वर्गफीट होगा, उसके 10% हिस्से में ही शराब बिक्री की अनुमति मिलेगी।

21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

50,000 वर्गफीट या उससे बड़े मॉल में शराब की दुकान खोली जा सकती है, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गफीट होना चाहिए।

एक मॉल में अधिकतम दो शराब दुकानें ही खोली जा सकेंगी।

उत्पाद परिवहन कर और जुर्माने के नियम

नई नीति में उत्पाद परिवहन कर के भुगतान के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं—

प्रत्येक शराब दुकान को वार्षिक उत्पाद परिवहन कर JSBCL के बैंक खाते में एडवांस रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।

अप्रैल, मई और जून में 9%, जुलाई और अगस्त में 6%, सितंबर में 7%, और अक्टूबर से मार्च तक 9% मासिक कर देना होगा।

हर महीने की 25 तारीख तक कर जमा करना अनिवार्य होगा।

यदि कर समय पर जमा नहीं हुआ, तो 1% प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क वसूला जाएगा।

नई उत्पाद नीति से क्या होगा असर?

सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

शराब दुकानों में पारदर्शिता बढ़ेगी और एमआरपी से अधिक वसूली पर रोक लगेगी।

शराब बिक्री का नियंत्रण निजी हाथों में जाने से सरकारी हस्तक्षेप कम होगा।

मॉडल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर में बिक्री से शराब उपभोक्ताओं को नई सुविधाएं मिलेंगी।

नई उत्पाद नीति के तहत झारखंड में शराब व्यवसाय को

व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इसका असर आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा।

 

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