सरायकेला, 25 जून।
सरायकेला-खरसावां जिले में अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन पर नियंत्रण को लेकर उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन और खनन गतिविधियों पर निगरानी के लिए बिंदुवार चर्चा की गई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति, अनुमंडल पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।
10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइन-2016 एवं एनजीटी के दिशा-निर्देशों के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अवधि में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र में खनन एवं परिवहन की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी की होगी।
चेकनाका और सीसीटीवी से निगरानी तेज
बैठक में निर्देश दिया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी चेकनाका बनाकर वाहनों की नियमित जांच की जाए तथा वन क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाए। खनन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 24 जून 2025 तक 34 वाहन जब्त, 53700 घनफुट बालू जब्त, ₹40.10 लाख का जुर्माना वसूला गया और 7 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
सूचना के लिए टोल फ्री नंबर और गोपनीयता का आश्वासन
उपायुक्त ने टोल फ्री नंबर – 18003456490 का ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया ताकि आमजन अवैध खनन की सूचना दे सकें। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
साथ ही उन्होंने नदी किनारों, पुल-पुलियों से बालू उठाव पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और इसकी सख्त निगरानी करने के भी निर्देश दिए।
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