एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई खत्म, प्राथमिकी भी निरस्त
- झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बड़ी राहत दी है। अदालत ने रांची एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को खत्म कर दिया है। साथ ही, कांके थाना में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया है।
किसान आंदोलन से जुड़ा मामला
यह मामला जून 2021 का है, जब कांके के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन से संबंधित धरना प्रदर्शन के दौरान दीपक प्रकाश, पूर्व विधायक समरी लाल और भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि इन नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसानों के ऋण माफी, फसल की उचित कीमत और बीज की उपलब्धता जैसी मांगें रखी थीं।
अदालत का फैसला
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए प्राथमिकी (कांड संख्या 141/2021) को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही दीपक प्रकाश इस मामले से पूरी तरह बरी हो गए हैं।
राजनीतिक हलकों में चर्चा
हाई कोर्ट के इस फैसले को भाजपा के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। दीपक प्रकाश ने अदालत के निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे न्याय की जीत बताया।