साहिबगंज: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बिजली मामलों के निपटारे हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 29 नवंबर 2025 किया जा रहा है। इस संबंध में शनिवार को एक बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जहां बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शेखर कुमार, प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत तथा झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अभियंता उपस्थित रहे। उधर यह विशेष लोक अदालत 29 नवंबर 2025 को मासिक लोक अदालत के साथ आयोजित की जाएगी। जहां इसका मुख्य उद्देश्य बिजली से संबंधित विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करना, उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विश्वास एवं सद्भाव स्थापित करना तथा लंबित मुकदमों की संख्या को कम करना है। वही झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) द्वारा इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उधर विशेष लोक अदालत के सफल संचालन हेतु 24 से 28 नवंबर 2025 तक पूर्व लोक अदालत बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहमति से समाधान के प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बिजली संबंधी मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जहां पीएलवी (पारा विधिक स्वयंसेवक), न्याय मित्र बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने और नोटिस वितरण के कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वही मामलों के प्रभावी समाधान हेतु कुशल मध्यस्थों की सेवाएं भी ली जाएंगी, ताकि दोनों पक्ष बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के एक वैध एवं संतोषजनक समझौते पर पहुँच सकें। जहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार ने आमजनों से अनुरोध किया है कि वे अपने बिजली संबंधी प्री लिटिगेशन और न्यायलय में लंबित मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अनुमंडल विधिक सेवा समिति, राजमहल में कार्यालय अवधि के दौरान दाखिल करवा सकते हैं। वही किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्राधिकार के मोबाइल नंबर 9471521725 या ईमेल डीएलएसएसाहिबगंज@जीमेल डॉट कॉम (dlsasahibganj@gmail.com) पर संपर्क किया जा सकता है। आगे उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएँ और अपने लंबित या प्री लिटिगेशन बिजली मामलों का निस्तारण इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से करवाएँ।









