डायन प्रथा के आरोप में 65 वर्षीय महिला से मारपीट, चार गिरफ्तार

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Chaibasa  : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दलकी-02 गांव में डायन प्रथा के आरोप में 65 वर्षीय महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 9 सितंबर 2026 को दलकी-02 निवासी सुमित्रा महली (65), पति जगदीश महली के फर्दबयान के आधार पर चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 98/2026 दर्ज किया गया। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के अलावा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उस पर डायन होने और जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, चाईबासा के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चक्रधरपुर के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम ने दलकी-02 गांव में छापेमारी कर नामजद चारों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीमा मुंडारी उर्फ चिकनी मुंडारी, नन्दलाल मुंडारी उर्फ नीलू मुंडारी, बाया मुंडार उर्फ लुदु मुंडारी और राजू मुंडारी उर्फ मोटू मुंडारी के रूप में हुई है।

पुलिस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने सुमित्रा महली पर डायन होने तथा जादू-टोना करने का आरोप लगाया था और इसी को लेकर उसके साथ मारपीट की गई।

पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है।

गिरफ्तार आरोपी:

1. सीमा मुंडारी उर्फ चिकनी मुंडारी
2. नन्दलाल मुंडारी उर्फ नीलू मुंडारी
3. बाया मुंडार उर्फ लुदु मुंडारी
4. राजू मुंडारी उर्फ मोटू मुंडारी

छापामारी दल में चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी, थाना प्रभारी अवधेश कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे।

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