Adityapur : सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला कांड संख्या 79/2023 के तहत दर्ज मामले में NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C)/29 के अंतर्गत किया गया।
गुप्त सूचना के आधार पर वादी सह पु०अ०नि० गौरव कुमार मिश्रा तथा तत्कालीन थाना प्रभारी के नेतृत्व में NH-33 पर विशेष छापामारी अभियान चलाया गया था। इसी दौरान ट्रेलर (संख्या UP25CT3786) से 3030 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। मौके से दो तस्करों—
करण कुमार गुप्ता (27 वर्ष), कतरास रोड, झरिया, धनबाद
वाहीद खान (21 वर्ष), गोटिया, शेरगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश
—को गिरफ्तार किया गया।
जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, जब्त सामग्री और गवाहियों के आधार पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, सरायकेला-खरसावां ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामड ने सफल पैरवी की।
पुलिस ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा जब्ती और दोषियों को सजा मिलना राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, जो नशा उन्मूलन के अभियान को और सुदृढ़ करता है।









