Telco Workers Union यूनियन सब्सक्रिप्शन विवाद में हाईकोर्ट आदेश उल्लंघन का आरोप, टेल्को वर्कर्स यूनियन ने टाटा मोटर्स प्रबंधन को भेजा नोटिस

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जमशेदपुर। यूनियन सब्सक्रिप्शन से जुड़े मामले में टेल्को वर्कर्स यूनियन ने Tata Motors Limited प्रबंधन पर माननीय Jharkhand High Court के बाध्यकारी आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया है। यूनियन ने इस संबंध में प्रबंधन को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। यूनियन के अनुसार, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची ने W.P.(C) संख्या 3322/2017 एवं 3628/2017 में 4 अगस्त 2017 को स्पष्ट आदेश पारित किया था कि नई चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने और फॉर्म-बी में पदाधिकारियों के दर्ज होने तक टेल्को वर्कर्स यूनियन की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस आदेश को LPA 455/2017 एवं 456/2017 में डिवीजन बेंच ने यथावत रखा, जिसे बाद में माननीय Supreme Court of India ने भी बरकरार रखा। यूनियन का दावा है कि इन आदेशों पर आज तक कोई स्थगन या संशोधन नहीं हुआ है। इसके बावजूद, यूनियन का आरोप है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा टेल्को वर्कर्स यूनियन के सदस्यों की यूनियन सब्सक्रिप्शन राशि लगातार टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन (पंजीयन संख्या 211) के खाते में जमा की जा रही है। यूनियन ने इसे न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना बताते हुए गंभीर आपत्ति दर्ज की है।
टेल्को वर्कर्स यूनियन ने नोटिस में प्रबंधन से मांग की है कि:
यूनियन सब्सक्रिप्शन की राशि गलत खाते में जमा करने की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए,न्यायालय के आदेशों का पूर्ण एवं अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए,अब तक की गई कार्रवाइयों पर लिखित स्पष्टीकरण एवं सुधारात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाए।
यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो वह अवमानना सहित सभी वैधानिक और कानूनी विकल्प अपनाने के लिए बाध्य होगी। साथ ही, यह सूचना सभी वैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जारी की गई है।

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