Jamshedpur : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने झारखंड के वित्त मंत्री को पत्र लिखकर विभिन्न बैंकों में विभागों, प्रमंडलों एवं जिलों द्वारा जमा अव्यवहृत राशियों को तुरंत राज्य की समेकित निधि में जमा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन राशियों पर अर्जित ब्याज को भी समेकित निधि में जमा करना अनिवार्य है, जैसा कि राज्य के प्रधान महालेखाकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है।
श्री राय ने अपने पत्र में लिखा कि राज्य के विभिन्न विभागों, विशेषकर कार्य विभागों में खर्च नहीं हो सकी राशि सिविल डिपॉजिट, पीएल खाता और लोक लेखा के विभिन्न शीर्षों में दर्ज है। वित्त विभाग ने 24 दिसंबर 2014 को भी बैंकों में रखी गई अव्यवहृत राशि को समेकित निधि में जमा करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह राशि किस मद की है—स्थापना व्यय, राज्य योजना, केंद्रीय योजना या केंद्र प्रायोजित योजना की।
उन्होंने बताया कि 9 जुलाई 2020 और 11 फरवरी 2022 को प्रधान महालेखाकार ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय के बीच विचार-विमर्श हुआ और बैंक खातों में जमा राशि को उसके मूल शीर्ष के अनुसार समेकित निधि में जमा करने की व्यवस्था तय हुई। इसमें स्थापना मद, राज्य योजना, केंद्रीय योजना, केंद्र प्रायोजित योजना के राज्यांश और केंद्रांश—सभी शामिल हैं।
श्री राय के अनुसार, यदि जमा राशि का विभाग तो ज्ञात है लेकिन शीर्ष अज्ञात है, तो राशि संबंधित विभाग के राजस्व व्यय शीर्ष में जमा की जाएगी। अगर विभाग और शीर्ष दोनों की जानकारी नहीं है, तो राशि “विविध सामान्य सेवाएं” शीर्ष में जमा होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों के बैंक खातों में जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज को भी समेकित निधि के ब्याज प्राप्तियां शीर्ष में दर्ज किया जाए।
