साहिबगंज व्यवहार न्यायलय व राजमहल अनुमंडल व्यवहार न्यायलय में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” 90 दिवसीय राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का हुआ शुभारंभ

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साहिबगंज: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के निर्देशानुसार, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के तत्वावधान में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” शीर्षक से 90 दिवसीय राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जहां यह अभियान दिनांक 1 जुलाई, 2025 से आरंभ होकर 30 सितंबर 2025 तक संचालित होगा। जहां इस अभियान का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जहां उन्होंने बताया कि मध्यस्थता के लिए उपयुक्त लंबित मामलों में मोटर दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, चेक बाउंस मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, अन्य उपयुक्त सिविल मामले, राजस्व संबंधी प्रकरण शामिल हैं। वही अखिल कुमार ने यह भी कहा कि “मध्यस्थता एक ऐसा मंत्र है जिसमें विवादों का त्वरित, किफायती एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि आपसी रिश्तों में भी सुधार आता है।” आगे उन्होंने आम जनता से अपील किया कि वे अपने लंबित मामलों को संबंधित न्यायालयों में मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करें। उधर प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु आज मध्यस्थों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्यस्थों को कई दिशा निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकें। वही उन्होंने बताया कि मध्यस्थता भौतिक, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में भी आयोजित की जाएगी।

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