मनरेगा घोटाला: पूजा सिंघल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश नरेगा घोटाले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति के बिना किसी सरकारी अधिकारी पर आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
चार्जशीट में शामिल नाम
ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल समेत सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन अभियंता राम विनोद सिन्हा, सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश का नाम शामिल है।
ईडी की जांच और छापेमारी
ईडी की जांच के अनुसार, पूजा सिंघल के खाते में उनकी सैलरी से 1.43 करोड़ रुपये अधिक पाए गए। खूंटी में मनरेगा घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ, जब वे खूंटी की डीसी थीं। ईडी ने उनके सरकारी और निजी आवास, पति अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में सीए सुमन सिंह के घर से 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए।
घोटाले का विवरण
ईडी ने 200 पन्नों की चार्जशीट में बताया है कि चतरा, खूंटी और पलामू में पूजा सिंघल के डीसी कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुईं। ईडी ने बैंक खातों और अन्य निवेशों की भी विस्तृत जानकारी जुटाई है।
झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा घोटाले में आरोपी पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। घोटाले में पूजा सिंघल समेत सात लोगों के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई है।