न्यूनतम मजदूरी का दावा पत्र दायर, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तेज

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Adityapur :  गम्हरिया स्थित Vijay Shree Autocom Limited द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन के मामले में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि श्रमिकों से कार्य कराने के बाद उन्हें निर्धारित न्यूनतम दर से कम मजदूरी का भुगतान किया गया। इस मामले में लगभग 70 श्रमिकों की सूची तैयार की गई है।

श्रम अधीक्षक Avinash Thakur ने बताया कि पूर्व जांच के दौरान कंपनी में न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन, बोनस का भुगतान नहीं करना, अवकाश के बदले वेतन नहीं देना सहित कई गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का दावा पत्र दायर किया गया था, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है।

दस गुना मुआवजे की मांग

दावा पत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित श्रमिकों के लिए बकाया राशि के साथ दस गुना तक मुआवजा देने की मांग की गई है। अब यह मामला सहायक श्रम आयुक्त (ALCS) के समक्ष जाएगा, जहां सुनवाई के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू

श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन को गंभीरता से लिया गया है और कंपनी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्रम विभाग की सख्त चेतावनी

श्रम विभाग ने दोहराया है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है। विभागीय अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच के दायरे को और विस्तारित किया जा सकता है तथा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कंपनी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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