Seraikela:सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कांड्रा के बहुचर्चित हत्याकांड में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए सुनिया मुंडा को कोंदा मुंडा की हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषसिद्धि के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
यह मामला मार्च 2023 में कांड्रा थाना क्षेत्र के शारदाबेड़ा गांव में हुई कोंदा मुंडा की हत्या से जुड़ा है। घटना के बाद मृतक के भाई गुरुवा मुंडा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें सुनिया मुंडा पर हत्या का आरोप लगाया गया था। अभियोजन के अनुसार, कटहल के पेड़ काटे जाने को लेकर उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और इसी दौरान सुनिया मुंडा ने कोंदा मुंडा पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से आरोप को प्रमाणित किया। बचाव पक्ष की दलीलों के बावजूद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। निर्णय सुनाए जाने के समय अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया, जबकि पीड़ित परिवार के चेहरों पर न्याय मिलने की उम्मीद झलकती दिखी।
अदालत के इस फैसले को इलाके में न्याय की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। पीड़ित परिवार ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिला है, वहीं स्थानीय लोगों ने भी कानून पर भरोसा जताया है।









