जुगसलाई नगर परिषद की सख्त चेतावनी
Jamshedpur जुगसलाई नगर परिषद: ने चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के किसी भी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल संचालकों ने अब तक “झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013” के तहत अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है।
परिषद ने साफ कहा है कि बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और प्रतिष्ठान को सील करना शामिल हो सकता है।
निरीक्षण अभियान जल्द होगा शुरू
नगर परिषद की टीम जल्द ही क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाएगी। इस अभियान में:
1. बिना लाइसेंस संचालित धर्मशाला, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल की पहचान की जाएगी।
2. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर झारखंड शहरी क्षेत्र अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत कार्रवाई होगी।
लाइसेंस क्यों है अनिवार्य?
झारखंड शहरी क्षेत्र नियमावली, 2013 का उद्देश्य क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों को सुरक्षित और व्यवस्थित सेवाएं देने के लिए नियमित करना है। इसके मुख्य लाभ:
सार्वजनिक सुरक्षा: संचालन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है।
व्यवस्थित संचालन: धर्मशाला, लॉज और बैंक्वेट हॉल के निर्माण और संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश।
संचालकों के लिए अपील: तुरंत आवेदन करें
नगर परिषद ने धर्मशाला, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल संचालकों से अनुरोध किया है :
1. जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय से लाइसेंस फॉर्म प्राप्त करें।
2. समय पर फॉर्म जमा कर अपने प्रतिष्ठान को नियमों के दायरे में लाएं।
नियमों का पालन न करने पर क्या होगा?
बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें शामिल हैं:
1. जुर्माना: आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
2. सीलिंग: प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई हो सकती है।