अब ट्रेन से कंबल-चादर चुराने पर होगी कड़ी सजा!
New Delhi : अगर आप भारतीय रेलवे के एसी कोच से सफर करते हैं और यात्रा के दौरान मिलने वाले कंबल, चादर, तौलिया या तकिए को घर ले जाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! रेलवे ने इस पर सख्ती बरतते हुए रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। चोरी करते पकड़े जाने पर न केवल जुर्माना देना होगा, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है।
यात्रियों की लापरवाही से रेलवे को हो रहा नुकसान
हर दिन लाखों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं, जिनकी सुविधा के लिए रेलवे कई सुविधाएँ प्रदान करता है। लेकिन कुछ यात्री इनका दुरुपयोग करते हैं और सफर के दौरान मिलने वाले सामानों की चोरी कर लेते हैं। रेलवे के अनुसार, एसी कोच से कंबल, चादर, तौलिया और तकिया चोरी होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।
रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट के तहत होगी सख्त कार्रवाई
भारतीय रेलवे ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
पहली बार चोरी करते पकड़े जाने पर – 1 साल तक की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
बार-बार चोरी करते पकड़े जाने पर – 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।
रेलवे को हो रहा करोड़ों का नुकसान
रेलवे की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18 में वेस्टर्न रेलवे से 1.95 लाख तौलिये, 81,736 बेडशीट, हजारों कंबल और तकिए चोरी हुए थे। इस वजह से रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन चोरी का सिलसिला आज भी जारी है। इसी के चलते रेलवे को कड़े नियम लागू करने पड़े हैं।
यात्रियों के लिए रेलवे का संदेश
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाता है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं का गलत फायदा न उठाएँ। कंबल, चादर, तकिए और अन्य सामानों को कोच अटेंडेंट को सौंप दें ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।