
Saraikela: नीमडीह थाना क्षेत्र के बामनी में चार साल पहले चड़क पूजा के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में आजसू नेता हरे लाल महतो समेत नौ आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है। इस मामले की अंतिम बहस 17 मई 2025 को अनुमंडलीय न्यायालय में हुई थी।

20 मई को एडीजे सचिदानंद सिन्हा की अदालत ने आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरे लाल महतो और अन्य आठ आरोपियों को मामले से मुक्त करते हुए बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएसपी सिन्हा ने आरोपियों की पैरवी की।
