Tobacco Free Schools : तम्बाकू बिक्री पर कार्रवाई, स्कूल के पास दो दुकानदारों पर जुर्माना

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जमशेदपुर, 21 मई – जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में मंगलवार को कदमा स्थित डीबीएमएस स्कूल के आसपास तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया।



यह कार्रवाई COTPA Act, 2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के तहत की गई, जिसके अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।



अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मंजर भी टीम के साथ मौजूद रहे। जांच में स्कूल के आसपास की कई दुकानों को खंगाला गया, जिसमें दो दुकानों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। इन दोनों पर तत्काल जुर्माना लगाया गया, वहीं अन्य विक्रेताओं को चेतावनी दी गई।



एसडीएम श्रीमती मजूमदार ने कहा कि, “शैक्षणिक परिसरों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह है। प्रशासन इस संबंध में ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपना रहा है।”



उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे इस तरह की गतिविधियों की सूचना प्रशासन को दें, जिससे समाज को तम्बाकू मुक्त बनाने की दिशा में मिलकर कदम बढ़ाया जा सके। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के अभियान आगे भी शहर के विभिन्न हिस्सों में लगातार चलाए जाएंगे।

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