13 साल से बेकार पड़ा आरसीसी पुल, HC ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

सरायकेला : सरायकेला जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर संजय नदी पर बने आरसीसी पुल की दुर्दशा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से गंभीरता से जवाब मांगा है। लगभग 13 वर्ष पूर्व पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए इस पुल पर आज तक एप्रोच रोड नहीं बनाया गया है, जिससे यह पुल आम जनता के किसी काम नहीं आ रहा है।


खरसावां की जनता, विशेषकर प्रतिदिन जिला मुख्यालय आने-जाने वाले 20 से 25 अधिवक्ता एवं हजारों आम नागरिक, बारिश के समय नदी में जलस्तर बढ़ने पर आवागमन से पूरी तरह कट जाते हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (JALADO) ने WP(PIL) 4292/2024 के तहत झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की।



6 मई 2025 को इस मामले की दूसरी सुनवाई हुई, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एम. एस. रामचंद्र एवं न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका जलाडो के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश द्वारा दाखिल की गई थी, वहीं संस्था की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने बहस की।



पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सरायकेला ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर बताया कि मार्च 2025 में टेंडर दे दिया गया है और अगस्त 2025 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जलाडो की ओर से अधिवक्ता चौबे ने कोर्ट को अवगत कराया कि स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है और इसे प्रमाणित करने के लिए पुल के वर्तमान हालात की तस्वीरें भी प्रस्तुत की गईं।



इसपर कोर्ट ने चिंता जताते हुए केस का निष्पादन नहीं किया और अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर 2025 की तिथि निर्धारित की। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह एप्रोच रोड निर्माण की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। उल्लेखनीय है कि यह पुल करीब 110 मीटर लंबा है और बिना एप्रोच रोड के 13 वर्षों से बेकार पड़ा है। सामाजिक संस्था जलाडो, जिसमें अधिकांश सदस्य अधिवक्ता हैं, जनहित से जुड़े मामलों में सक्रिय रहती है। संस्था का आरोप है कि पथ निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण यह समस्या अब तक बनी हुई है।

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