Seraikela :- सरायकेला-खरसावां जिले में 2009 मालवाहक गाड़ियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं और इन पर कुल 3 करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक का रोड टैक्स बकाया है। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) गिरजा शंकर महतो ने जानकारी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो सभी डिफॉल्टर वाहन मालिकों के खिलाफ Motor Vehicles Act 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रोड टैक्स नहीं चुकाने वालों पर गिरेगी गाज
DTO के अनुसार, जिन गाड़ियों का Road Tax टाइम बॉन्ड समाप्त हो चुका है, उनमें ट्रैक्टर, ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन शामिल हैं। इसके बावजूद ये वाहन जिला की सड़कों पर बेरोकटोक परिचालित हो रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय ने सभी डिफॉल्टर वाहन मालिकों को सात दिनों की मोहलत दी है। समयसीमा समाप्त होने के बाद चालान, वाहन जब्ती और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3 करोड़ 29 लाख से अधिक की वसूली का लक्ष्य
परिवहन विभाग का कहना है कि रोड टैक्स बकाया राशि वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी थानों को भी निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि डिफॉल्टर वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि निर्धारित समय में अपना रोड टैक्स अपडेट करवा लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

