RANCHI : अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आटोमैटिक कैमरों की मदद से लगातार ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन जुर्माने की राशि जमा करने में विलंब हो रहा है। ऐसे में रांची ट्रैफिक पुलिस ने चालान न भरने वालों के वाहन सीज करने का फैसला लिया है।
जुर्माना न भरने पर वाहन रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
रांची ट्रैफिक पुलिस ने अब तय किया है कि जिन वाहन चालकों ने जुर्माना राशि नहीं भरी, उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। पहले चरण में वाहन चालकों को पोस्ट के माध्यम से रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। यदि निर्धारित समय में जुर्माना राशि नहीं भरी जाती है, तो संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन डीटीओ (डीविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) को भेज दिया जाएगा। इसके बाद अगर वाहन सड़क पर चलता पाया गया, तो ट्रैफिक पुलिस उसे तुरंत पकड़कर सीज कर देगी।
सीज किए गए वाहन को छुड़ाने के लिए न्यायालय से अनुमति जरूरी
अगर कोई वाहन चालक अपने सीज किए गए वाहन को छुड़ाना चाहता है, तो उसे न्यायालय की शरण में जाना होगा। न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन फिर से किया जाएगा और वाहन को छोड़ा जाएगा।
हजारों चालकों ने नहीं भरा जुर्माना
रांची ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर हजारों वाहन चालकों ने अभी तक जुर्माना राशि जमा नहीं की है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, चालान न भरने वाले वाहन चालकों की संख्या 32 हजार तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने डेटा तैयार कर लिया है, और जल्द ही ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक एसपी ने दी जानकारी
रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर दिया था, वह बदल चुके हैं और नए नंबर पर चालान नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे लगभग 2000 चालकों के मामले सामने आए हैं। इन चालकों तक जुर्माने का नोटिस भेजने के लिए डीटीओ को जिम्मेदारी दी गई है।
रोजाना 500 से अधिक चालान
रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है। हर दिन 500 से अधिक वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन चालकों को जुर्माने का नोटिस, उनके वाहन की तस्वीर के साथ भेजा जा रहा है। रांची ट्रैफिक पुलिस अब हर उल्लंघनकर्ता पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जुर्माना न भरने वाले चालकों को रजिस्ट्रेशन रद्द होने और वाहन सीज किए जाने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह कड़ा कदम यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।