Jamshedpur labour court:जमशेदपुर, 07 फरवरी 2025: श्रम न्यायालय, जमशेदपुर ने एल.डी केस संख्या 21/2017 में प्रबंधन पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए श्रमिक पक्ष के गवाह की पुनः जिरह की अनुमति प्रदान की। यह मामला श्रमिक राजीव कुमार पांडे बनाम टी.एस.पी.डी.एल. एवं एम/एस प्रोसेसिंग प्रमोटर्स प्रबंधन के बीच लम्बित था, जिसमें आज न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया।
प्रबंधन पक्ष को नहीं मिला था जिरह का मौका
मामले की सुनवाई के दौरान श्रमिक पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौबे, जबकि प्रबंधन पक्ष की ओर से डॉ. एस.पी. सिंह और डी.सी. शुक्ला उपस्थित रहे।
प्रबंधन पक्ष ने दलील दी कि उन्हें श्रमिक गवाह की पूरी जिरह करने का अवसर नहीं मिला, जिससे उनका बचाव पक्ष कमजोर पड़ सकता है। दूसरी ओर, श्रमिक पक्ष का कहना था कि प्रबंधन को पहले ही पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने तय समय पर जिरह नहीं की।
न्यायालय ने दिया संतुलित आदेश
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रबंधन पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया और श्रमिक पक्ष के मुख्य गवाह राजीव कुमार पांडे (ए.डब्ल्यू.-1) की पुनः जिरह की अनुमति दी। हालांकि, इस प्रक्रिया के लिए प्रबंधन पक्ष को ₹1500/- का खर्च देना होगा।
अदालत ने यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सुनाया, ताकि दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिल सके।
अगली सुनवाई 15 फरवरी को
अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी 2025 को होगी, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।